वार्षिक रिटर्न में देरी पर Late Fee भरने के बाद General GST Penalty नहीं लगाई जा सकती – मद्रास हाईकोर्ट

Rajesh Kumar at  2026-03-07  at 11:37:39
वार्षिक रिटर्न में देरी पर Late Fee भरने के बाद General GST Penalty नहीं लगाई जा सकती – मद्रास हाईकोर्ट
वार्षिक रिटर्न में देरी पर Late Fee भरने के बाद General GST Penalty नहीं लगाई जा सकती – मद्रास हाईकोर्ट

Madras High Court ने एक महत्वपूर्ण GST judgement में स्पष्ट किया है कि यदि किसी taxpayer ने GSTR-9 या GSTR-9C की देरी से filing पर लागू Late Fee का भुगतान कर दिया है, तो उस पर अतिरिक्त General Penalty नहीं लगाई जा सकती। यह फैसला Tvl Platinum Marketing Vs Assistant Commissioner (ST) मामले में दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को Section 125 GST Act के तहत ₹50,000 की General Penalty लगाई गई थी। विभाग ने आरोप लगाया था कि assessee ने निर्धारित समय सीमा तक अपना Annual Return दाखिल नहीं किया। हालांकि, taxpayer ने सरकार की Notification No.7/2023-Central Tax तथा Notification No.25/2023-Central Tax के तहत रियायती दर पर ₹20,000 का Late Fee जमा कर दिया था, जिसके बाद Late Fee से संबंधित प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

न्यायालय के सामने मुख्य प्रश्न यह था कि जब Late Fee पहले ही जमा की जा चुकी है, तो क्या उसके ऊपर अतिरिक्त General Penalty लगाई जा सकती है। अदालत ने अपने पूर्व निर्णय Kandan Hardware Mart case का हवाला देते हुए कहा कि Section 47(2) के तहत लगने वाली Late Fee अपने आप में दंडात्मक (penal) प्रकृति की होती है। इसलिए यदि taxpayer ने सरकार द्वारा जारी notification के अनुसार concessional rate पर Late Fee जमा कर दी है, तो उसी मामले में Section 125 के तहत अलग से General Penalty लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। इस आधार पर Madras High Court ने impugned order को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को राहत देते हुए writ petition स्वीकार कर ली। इस निर्णय से कई GST taxpayers को राहत मिलने की संभावना है, खासकर उन मामलों में जहां केवल देरी से GST Annual Return filing की वजह से अतिरिक्त penalty लगाई गई थी।



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