GST Portal पर Rule 14A से बाहर निकलने के लिए नया ऑनलाइन विकल्प: जानिए Form GST REG-32 कैसे भरें

Rajesh Kumar at  2026-03-05  at 12:18:42
GST Portal पर Rule 14A से बाहर निकलने के लिए नया ऑनलाइन विकल्प: जानिए Form GST REG-32 कैसे भरें
GST Portal पर Rule 14A से बाहर निकलने के लिए नया ऑनलाइन विकल्प: जानिए Form GST REG-32 कैसे भरें

GST Portal पर Rule 14A से बाहर निकलने के लिए नई सुविधा: Form GST REG-32

GST Network (GSTN) ने पात्र करदाताओं के लिए Rule 14A के तहत ली गई पंजीकरण सुविधा से बाहर निकलने (Opt-Out) के लिए एक नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। अब योग्य करदाता GST Portal पर Form GST REG-32 दाखिल करके Rule 14A से बाहर निकलने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस लेख में हम जानेंगे कि कौन करदाता आवेदन कर सकता है, आवेदन कैसे करें, जरूरी शर्तें क्या हैं और Aadhaar Authentication से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी।

1. कौन कर सकता है आवेदन

निम्न करदाता Rule 14A से बाहर निकलने के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  • वे सक्रिय (Active) GST करदाता जो Rule 14A के तहत पंजीकृत हैं।
  • आवेदन कानून में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही स्वीकार किया जाएगा।

2. GST Portal पर आवेदन कैसे करें

Rule 14A से बाहर निकलने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. सबसे पहले GST Portal पर लॉगिन करें।
  2. इसके बाद इस पथ पर जाएं:

Services → Registration → Application for Withdrawal from Rule 14A

  • यह लिंक केवल उन्हीं करदाताओं को दिखाई देगा जो Rule 14A के तहत पंजीकृत और सक्रिय हैं।
  • “Option for registration under Rule 14A” का विकल्प डिफॉल्ट रूप से “No” चयनित रहेगा।
  • इसके बाद Rule 14A से बाहर निकलने का कारण दर्ज करना होगा।
  • फिर Aadhaar Authentication टैब पर जाकर सत्यापन पूरा करना होगा।

3. आवेदन करने से पहले जरूरी शर्तें

Form GST REG-32 दाखिल करने से पहले करदाता को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • यदि Form GST REG-32, 1 अप्रैल 2026 से पहले दाखिल किया जाता है, तो कम से कम 3 महीने की रिटर्न दाखिल होना जरूरी है।
  • यदि 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद आवेदन किया जाता है, तो कम से कम एक टैक्स अवधि की रिटर्न दाखिल होनी चाहिए।
  • पंजीकरण की प्रभावी तिथि से लेकर Form GST REG-32 दाखिल करने की तिथि तक सभी लंबित रिटर्न दाखिल होना अनिवार्य है।

4. Aadhaar Authentication

डेटा विश्लेषण के आधार पर करदाता को निम्न में से किसी एक प्रकार की Aadhaar Authentication प्रक्रिया पूरी करनी होगी:

  • OTP आधारित Aadhaar Authentication
  • Biometric आधारित Aadhaar Authentication

Authentication निम्न व्यक्तियों के लिए आवश्यक है:

  • Primary Authorised Signatory (अनिवार्य)
  • कम से कम एक Promoter या Partner (जहां लागू हो)

Aadhaar Authentication सफल होने के बाद ही ARN जनरेट होगा।

5. महत्वपूर्ण समय-सीमा

  • Draft application बनने के बाद 15 दिनों के भीतर उसे सबमिट करना आवश्यक है।
  • Application सबमिट होने के बाद 15 दिनों के भीतर Aadhaar/Biometric Authentication पूरा करना होगा।
  • निर्धारित समय में Authentication पूरा न होने पर ARN जनरेट नहीं होगा

6. आवेदन लंबित रहने के दौरान प्रतिबंध

जब तक Form GST REG-32 का आवेदन लंबित रहेगा, तब तक करदाता निम्न कार्य नहीं कर पाएगा:

  • Core amendment
  • Non-core amendment
  • Self-cancellation application

7. Opt-Out स्वीकृत होने के बाद क्या होगा

यदि अधिकारी द्वारा Form GST REG-33 में आदेश जारी कर Rule 14A से बाहर निकलने की अनुमति दे दी जाती है, तो करदाता अगले महीने की पहली तारीख से निम्न विवरण दाखिल कर सकेगा:

  • पंजीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्ति (Supply) की Output Tax Liability का विवरण
  • जहां आउटपुट टैक्स देयता ₹2.5 लाख से अधिक हो

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